New Pension Rules Haryana: वैसे तो हरियाणा सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब इसी दिशा में हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के दिव्यांग जनों को बड़ी राहत दी गई है अर्थात अब सरकार की तरफ से 21 तरह के दिव्यांगजनों को पेंशन देने की योजना का ऐलान किया गया है। आज हम आपको इसी योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं।
हरियाणा सरकार देगी दिव्यांगों को पेंशन
थैलेसीमिया- हीमोफीलिया के रोगों से ग्रस्त मरीजों के साथ अब मस्कुलर डिसऑर्डर रोग से ग्रस्त मरीजों को भी हरियाणा सरकार की तरफ से 3000 रूपये की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जानकारी देते हुए बताया गया कि दिव्यांग श्रेणी में यह आर्थिक मदद 3 लाख रूपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के मरीजों को ही मिलने वाली है, इससे लाभार्थी भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं।
जरूरी नियम और शर्ते
18 साल से अधिक आयु के मरीज ही विकलांग पेंशन के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार की तरफ से दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई है, अगर मरीज इन शर्तों का पालन करेंगे, तो ही उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। जैसे कि रोगी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए साथ ही 3 साल से ज्यादा वह प्रदेश में रह रहा हो। तभी उसे इस योजना का लाभ मिलने वाला है, प्रदेश में 60 फ़ीसदी से अधिक दिव्यांगों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
इन बीमारियों पर मिलेंगी पेशन
दिव्यांग पेंशन में कई प्रकार की बीमारियों को शामिल किया गया है, प्रमुख बीमारियों के बारे में बातचीत की जाए तो इसमें कुष्ठ रोगी, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,अंधापन,कम दृष्टि,सुनने की अक्षमता,भाषा विकलांगता,बौद्धिक विकलांगता,विशिष्ट सीखने की विकलांगता,ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक बीमारी,क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां,मल्टीपल स्क्लेरोसिसपार्किंसंस आदि रोग शामिल है।